श्रेयांश सिंह:खैरागढ़/दुर्ग
खैरागढ़ में तैनाती के दौरान तत्कालीन नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मामला भूमि नामांतरण से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उन्होंने बिना भूमि स्वामी को नोटिस जारी किए और विधिवत सुनवाई किए बिना ही आदेश पारित कर अभिलेख में बदलाव कर दिया था।
सूत्रों के अनुसार, मनोज कुमार पिता स्व. छदामी लाल एवं अन्य की द्वितीय अपील पर विचार करते हुए दुर्ग संभाग के आयुक्त ने पाया कि 21 अक्टूबर 2021 को नायब तहसीलदार खैरागढ़ द्वारा पारित आदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के विपरीत है। इस आदेश में खसरा नंबर 163, रकबा 0.214 हेक्टेयर भूमि के वास्तविक स्वामी अश्वनी पिता रामाधीन को पक्षकार नहीं बनाया गया था और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था।
आयुक्त ने यह भी पाया कि आवेदन 24 अगस्त 2021 को प्रस्तुत हुआ और मात्र दो माह से कम समय में बिना उचित प्रक्रिया के आदेश पारित कर भूमि स्वामी का नाम अभिलेख से काटकर अन्य व्यक्तियों का नाम दर्ज कर दिया गया।
इस गंभीर लापरवाही और कर्तव्य निर्वहन में त्रुटियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत रश्मि दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, कबीरधाम निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
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