खैरागढ़:खैरागढ़/नवा रायपुर
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में दुकानों की नीलामी प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोमल ठाकुर और राजस्व शाखा प्रभारी राजेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि प्रथम नीलामी के मुकाबले द्वितीय नीलामी में नगर पालिका को ₹64.77 लाख की कम राजस्व आय हुई। साथ ही निकाय द्वारा आबंटन संबंधी कंडिका 0.5 का उल्लंघन करते हुए, प्रथम नीलामी के बकायादार को द्वितीय नीलामी में भाग लेने का अवसर दिया गया, जिसे गंभीर अवचार माना गया है।
शासन ने लिया कठोर निर्णय
राज्य शासन ने कोमल ठाकुर को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त 2017 के नियम 3(3) तथा राजेश तिवारी को छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियम 1968 के नियम 53 के तहत निलंबित किया है।
दुर्ग कार्यालय में रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।
आदेश छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा जारी किया गया, जिसे अवर सचिव अजय तिर्की ने राज्यपाल के नाम से प्रकाशित किया।
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