श्रेयांश सिंह:खैरागढ़
मानपुर चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे सुरक्षाकर्मी की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय खैरागढ़ ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों ज्वाला उर्फ फतेह यदु और केवल साहू को आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
क्या हुआ था घटना की रात
10 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे आरोपी ज्वाला उर्फ फतेह यदु बोलेरो वाहन (क्रमांक CG 10 F 6921) से मानपुर चेक पोस्ट पहुंचा और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज व अभद्र व्यवहार करने लगा।
मना करने पर धमकी देकर वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथी केवल साहू के साथ वापस आया और बोलेरो को जान से मारने की नीयत से रिवर्स करते हुए चेक पोस्ट पर खड़े सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम को टक्कर मार दी।
गंभीर रूप से घायल सुरक्षाकर्मी को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की सूचना पर थाना गंडई में मामला दर्ज किया गया। प्रारंभ में मामला धारा 307, 186, 294, 506, 323, 34 भादवि के तहत पंजीबद्ध हुआ था।
सुरक्षाकर्मी की मौत होने पर इसे धारा 302 भादवि में परिवर्तित किया गया।
तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा ने दोनों आरोपियों को बोलेरो वाहन सहित गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।
न्यायालय में चली सुनवाई
- न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ज्ञान दास बंजारे ने सशक्त पैरवी की।
- प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दलीलों के आधार पर 24 सितंबर 2025 को न्यायालय ने निम्नानुसार फैसला सुनाया –
- धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड
- धारा 186, 294, 506(बी), 323 भादवि के तहत कारावास एवं अर्थदंड
न्यायालय का सख्त संदेश
यह फैसला सुरक्षाकर्मियों एवं लोक सेवकों पर हमले की गंभीरता को दर्शाता है और कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा मजबूत करता है।
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